याचिका में हस्तक्षेप से हाईकोर्ट का इंकार

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखंड सरकार द्वारा रोडवेज बसों के किराये में दोगुनी वृद्धि को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इंकार करते हुवे याचिकाकर्ता को कहा है कि वो इस पूरे मामले को कमिश्नर परिवहन के पास लेकर जाये वो इस पूरे मामले को देखने व सुनने के लिये सक्षम है।
आपको बता दे कि पत्रकार उमेश कुमार की तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा बसों के किराये में दोगुनी वृद्धि कर आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने का आरोप लगाते हुवे किराये में वृद्धि को कम करने की मांग की थी जिस पर सुनवाई करते हुवे कोर्ट ने मामले में दायर याचिका पर हस्तक्षेप करने से साफ इंकार करते हुवे कहा कि ये अस्थायी व्यवस्था है और कोविड़ 19 के समाप्त होते ही हालात सामान्य हो जायेंगे लिहाजा याचिकाकर्ता उक्त मामले को परिवहन कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत करें।