रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखंड की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुवे राज्य सरकार से जवाब तलब किया है कोर्ट ने पूछा है कि बतायें जेलों में कैदियों को रखने के लिये क्या क्या मुकम्मल इंतजामात किये गये है।
गौरतलब है कि संतोष उपाध्याय जो कि बंदी अधिकार संगठन के संयोजक है उनकी तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करते हुवे कहा गया है कि उत्तराखंड में 11 जेलें है और उनमें करीब 3500 कैदियों को रखने की क्षमता है मगर यहाँ 5500 कैदियों को रखा गया है जबकि जिन कैदियों की उम्र 70 के पार हो गई है या फिर वो बीमार हो गये हो, सजा पूरी कर ली हो ऐसे में सरकार कैदियों की सूची तैयार कर उनको छोड़ सकती है क्योंकि ऐसे कैदियों के लिये कानून में प्रावधान है मगर राज्य सरकार ने आज तक ना तो जेलों को लेकर कोई नियम नही बनाये है जिसकी वजह से जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रह रहे है लिहाजा इस दिशा में सरकार को ठोस कार्यवाही करनी चाहिये जिस पर सुनवाई करते हुवे कोर्ट ने सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है।