हाईकोर्ट का निर्देश- क्रिसमस व नये साल पर आने वाले सैलानियों को कोविड़ के मानकों का शत प्रतिशत कराये अनुपालन

हाईकोर्ट का निर्देश- क्रिसमस व नये साल पर आने वाले सैलानियों को कोविड़ के मानकों का शत प्रतिशत कराये अनुपालन

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखंड में लगातार बड़ते कोरोना के मामलों पर नैनीताल हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुवे राज्य सरकार को क्रिसमस व न्यू ईयर पर राज्य में आने वाले सैलानियों को कोविड़ के मानकों का शत प्रतिशत अनुपालन कराने के निर्देश जारी किये है इसके अलावा कोर्ट ने सरकार को कहा है कि वो डीएमसी यानि जिला निगरानी समितियों द्वारा दिये गये प्रपोजल्स का भी पालन करें जिससे कि बड़ते कोरोना के मामलों की रोकथाम की जा सके।
हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुम्भ मेले की तैयारियों पर भी कोर्ट ने सरकार से पूरा ब्यौरा लिया और पूछा कि कब तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेंगे जिस पर सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुवे सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि आगामी 31 दिसंबर तक हर हाल में निर्माण कार्यो को पूरा कर लिया जायेगा।
आपको बता दें कि हाईकोर्ट में अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली व अन्य की तरफ से याचिका दायर कर कोर्ट से कोविड़ के दौरान समीक्षा करने की गुहार लगाते हुवे सरकार से बेहतर प्रबंधन करवाने की प्रार्थना की थी जिस पर सुनवाई करते हुवे आज हाईकोर्ट ने सरकार को उक्त निर्देश जारी किये है।

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