हाईकोर्ट ने जिला जज को दिये निर्देश

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर खुली शराब की दुकान का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है कोर्ट में पूरे मामले का संज्ञान लेते हुवे जिला जज नैनीताल को निर्देश जारी कर कहा है कि वो किसी न्यायिक अधिकारी से इस पूरे मामले की जांच व मौका निरीक्षण कराये और पूरी रिपोर्ट कल तक कोर्ट ने पेश करे जिससे कि वास्तविक स्तिथि का पता चल सके और पूरे मामले की सुनवाई के लिये 24 जुलाई की तिथि तय की है।
आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में आदेश जारी कर कहा था कि शराब की दुकानें हाइवे के करीब 220 मीटर दूर होनी चाहिये मगर रामनगर के पीरूमदारा नेशनल हाइवे पर खुली शराब की दुकान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखा रही है उक्त पूरे मामले पर एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई और शराब की दुकान को हाइवे से हटाने की मांग की जिस पर आज सुनवाई करते हुवे कोर्ट ने जिला जज नैनीताल को कहा है कि वो किसी न्यायिक अधिकारी से मौके का निरीक्षण करा कर कल तक पूरी रिपोर्ट पेश करे जिससे कि मामले में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।