हाईकोर्ट- राज्य में आने वाले प्रवासियों की विस्तृत जानकारी पेश करे सरकार

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- लॉकडाउन के दौरान देश के तमाम राज्यो में फंसे उत्तराखंड के प्रवासियों को वापस लाने संबंधी मामले में प्रवासी सहयोगी टीम की सदस्य स्वेता मासीवाल शर्मा द्वारा हाईकोर्ट को दिये गये प्रार्थना पत्र पर आज सुनवाई करते हुवे कोर्ट ने सरकार को 17 जून तक प्रवासियों से संबंधित समस्त जानकारियों को पेश करने के आदेश जारी किये है कोर्ट ने कहा है कि बताये किन किन राज्यो में अभी लोग फंसे है और उनको लाने की क्या व्यवस्था की गई है।
आपको बता दे कि प्रवासी सहयोगी टीम की सदस्य स्वेता मासीवाल शर्मा ने नैनीताल हाईकोर्ट में मेल के जरिये एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जिसमें उनके द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि मुंबई के चौपाटी में उत्तराखंड के करीब 2600 लोग फंसे है जिनको वापस लाने के लिये राज्य सरकार कोई कदम नही उठा रही है जबकि उनके द्वारा 5 जून को मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को मेल भेजकर वास्तविकता को बताया था मगर कोई सकारात्मक जवाब नही मिला लिहाजा उनको विवश होकर कोर्ट की दहलीज पर आना पड़ा आज हाईकोर्ट ने उक्त मामले में सुनवाई करते हुवे सरकार से पूरी रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया है और मामले की अग्रिम सुनवाई के लिये 17 जून की तिथि नियत की है।