रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- नैनीताल के हनुमानगढ़ी में बनने वाले रोपवे टर्मिनल प्रपोजल के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुवे कोर्ट ने राज्य के पर्यटन सचिव,पर्यटन विकास परिषद के एमडी व जिलाधिकारी नैनीताल को कहा है कि वो याचिकाकर्ता के साथ आगामी 24 अक्टूबर को वर्चुवल मीटिंग के जरिये कोई बीच का रास्ता निकाले और उपयुक्त स्थान का चयन कर कोर्ट को बताये जिससे कि रोपवे निर्माण कार्य को कराया जा सकें।
आपकों बता दें कि पर्यावरणविद प्रो अजय रावत की तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कोर्ट को बताया गया था कि शासन द्वारा नैनीताल से हल्द्वानी तक रोपवे का निर्माण कार्य प्रस्तावित है मगर इस बीच रोपवे के टर्मिनल हेतु हनुमानगढ़ी का चयन किया गया है जो कि नैनीताल की कच्ची पहाड़ियों में शामिल है और पहाड़ी रोपवे टर्मिनल के लिये बिल्कुल भी मजबूत नही है ऐसे में अगर इस स्थान पर टर्मिनल बनाया जाता है तो कच्ची पहाड़ी होने के कारण सीधा असर नैनीताल पर पड़ेगा लिहाजा शासन को टर्मिनल के लिये अन्य स्थान का चयन करना चाहिये जिस पर आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने सचिव पर्यटन,एमडी पर्यटन विकास परिषद,जिलाधिकारी नैनीताल व याचिकाकर्ता को कहा है कि वो आगामी शनिवार को वर्चुवल मीटिंग कर सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुवे बीच का रास्ता निकाले और पूरी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें और मामले की सुनवाई के लिये एक सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।