रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- 22 दिनों से बिजली विहीन एचएमटी रानीबाग के लोगों को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है कोर्ट ने मामले में दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुवे जिलाधिकारी नैनीताल को निर्देश जारी कर 24 घंटों के भीतर एचएमटी आवासीय परिसर में विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने को कहा है।
आपको बता दें कि एचएमटी कामगार संघ की तरफ से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रेषित कर कहा गया था कि 12 अगस्त से एचएमटी आवासीय परिसर में विद्युत सप्लाई पूरी तरह से बाधित है और परेशान लोगों द्वारा कई बार मैनेजमेंट को इसकी सूचना दी गई मगर आज तक कोई कार्यवाही नही की गई जिसका खामियाजा एचएमटी के आवासीय परिसर में रह रहे लोगों को भुगतना पड़ रहा है और प्रबंधन कि मंशा है कि लोग परेशान होकर परिवार सहित यहाँ से चले जायें जबकि एचएमटी के कर्मचारियों का मामला विचारणीय है ऐसे में बिजली से वंचित करना ठीक नही है।
हाईकोर्ट ने भी माना कि ये मौलिक अधिकार है इस तरह का रवैया ठीक नही है लिहाजा कोर्ट ने जिलाधिकारी नैनीताल को निर्देश जारी कर 24 घंटों के भीतर विद्युत व्यवस्था सुचारू करने को कहा है।