7 दिनों में कोविड़ डेलिकेटेड अस्पतालों में वेंटिलेटर स्थापित करे सरकार

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट भी चिंतित नजर आ रहा है कोर्ट ने मामले में दायर जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई करते हुवे सरकार को 7 दिनों के भीतर कोविड़ डेलिकेटेड अस्पतालों में वेंटिलेटर स्थापित करने के आदेश जारी किये है साथ ही कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों में वेंटिलेटर स्थापित करने में किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाये।
आपको बता दें कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने जनहित याचिका के जरिये कोर्ट को बताया था कि सरकार ने बीते 31 मार्च को पर्वतीय जिलों के साथ ही अन्य स्थानो पर 15 कोविड़ डेलिकेटेड अस्पताल घोषित किये थे जिनमें अल्मोड़ा,बागेश्वर,चमोली, रुद्रप्रयाग व नैनीताल सहित अन्य अस्पताल शामिल है उक्त सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर की कोई व्यवस्था नही है लिहाजा सरकार को इन अस्पतालों में कोरोना संक्रमण को देखते हुवे समुचित उपकरणों की व्यवस्था करनी चाहिये तांकि जरूरत पड़ने पर लोगो का प्रॉपर उपचार किया जा सके जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद सरकार को 7 दिनों के भीतर उक्त सभी कोविड़ डेलिकेटेड अस्पतालों में वेंटिलेटर स्थापित करने का आदेश जारी किया है और मामले की अग्रिम सुनवाई के लिये 29 अप्रैल की तिथि नियत की है।