रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया आवासीय किराया संबंधी मामले में सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है कोर्ट ने इस पूरे मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुवे सरकार द्वारा पारित उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री सुविधा अधिनियम 2019 को संविधान के अनुरूप ना मानते हुवे उसे असंवैधानिक घोषित कर समाप्त कर दिया है कोर्ट ने माना कि अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप नही है लिहाजा अधिनियम सत्ता के पृथकीकरण अवधारणा के विपरीत है।
हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश जारी कर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों पर जितनी भी देनदारी बकाया है उसे मार्केट रेट के हिसाब किराया लिया जाये इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार देखे कि अन्य सुविधाओ पर जितना भी खर्च किया गया है उसको भी वसूला जाये।